उत्तराखंड(बड़ी खबर):- सिविल जज दीपाली शर्मा बर्खास्त
देहरादून। नाबालिक बच्ची के शोषण मामले में निलंबित चल रही हरिद्वार की तत्कालीन सिविल जज दिपाली शर्मा को उत्तराखंड शासन ने बर्खास्त कर दिया है। शासन ने यह कार्रवाई हाईकोर्ट नैनीताल की फुल बेंच की सिफारिश पर की है ,इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
विगत 14 अक्टूबर 2020 को कोर्ट के निर्णय को राज्यपाल ने स्वीकार करते हुए शासन को निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सिविल जज दिपाली शर्मा (सीडी, सीनियर डिवीजन) की सेवाएं समाप्ति के आदेश जारी किए।
ज्ञातव्य है कि हरिद्वार की तत्कालीन सिविल जज दीपाली शर्मा पर पिछले वर्ष नाबालिग बच्ची से घर का काम कराए जाने तथा शारीरिक व मानसिक शोषण का आरोप था।
उक्त प्रकरण की जांच में आरोपों की पुष्टि के उपरांत उन्हें निलंबित कर दिया गया था।
हाईकोर्ट की सिफारिश के बाद शासन ने उत्तराखंड सरकारी सेवा नियमावली के तहत दिपाली शर्मा के खिलाफ सेवा से हटाए जाने की कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया है।



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