अनलॉक-4:-गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन ,पढ़िये क्या मिली रियायतें
नई दिल्ली। आज की सबसे बड़ी खबर , केंद्र सरकार ने अनलॉक- 4 की गाइडलाइन जारी कर दी है।
शनिवार की शाम गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश गाइड लाइन के अनुसार 7 सितंबर से देशभर में मेट्रो चलाने के निर्देश दिए गए हैं इसके साथ ही 21 सितंबर के बाद रैलियों को सशर्त अनुमति दी जाएगी इसके अलावा धार्मिक आयोजनों पर भी ढील दी गई है।
आगामी 21 सितंबर से राजनैतिक व धार्मिक कार्यक्रमो में 100 लोग अब शामिल हो सकेंगें।
सिनेमाहॉल,पूल आदि फिलहाल बंद ही रहेंगें। 7 सिंतबर से सीमित संख्या में मेट्रो का संचालन भी शुरु हो जायेगा। सितंबर मध्य के बाद से सिर्फ आनलाइन पढाई के लिये शिक्षण संस्थान अपने आधे शिक्षकों को शिफ्टवार बुला सकेंगें। कंटेनमेंट जोन में कोई रियायत नही दी गई है। राज्य के भीतर व एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने पर कोई रोक नही होगी न ही किसी प्रकार के पास या परमीशन की जरूरत होगी।
खास बात यह है कि देशभर में मेट्रो सेवाओं को बहाल करने को हरी झंडी मिल चुकी है। 7 सितंबर से (Metro Train Services to resume from 7 September) देशभर में मेट्रो ट्रेनें चलने लगेंगी।
गाइडलाइंस में कहा गया है कि 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो ट्रेनों को चलने की इजाजत दे दी गई है। गृह मंत्रालय और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय व रेल मंत्रालय के बीच चर्चा के बाद चरणबद्ध तरीके से मेट्रो सेवाएं बहाल होंगी।
21 सितंबर से सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्य और अन्य मण्डली को अनुमति दी जाएगी।आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MOHUA) / रेलवे मंत्रालय (MOR) द्वारा MHA के साथ परामर्श से मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।





सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
हमारे व्हाट्सएप समाचार ग्रुप से जुड़ें
फेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज़ को लाइक करें
टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए क्लिक करें
हमारे इस नंबर 9927164214 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें