अनलॉक-01:-उत्तराखंड आवागमन के लिए अब पास की जरूरत नहीं-पढे़ तमाम रियायतें
देहरादून। उत्तराखण्ड में अनलॉक-1 में रियायत देते हुए नई गाइडलाइन जारी की गई है।
राज्य में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बनाए गए रेड ग्रीन ऑरेंज जोन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है । अब मुख्य फोकस कंटेनमेंट जोन पर ही रहेगा।
कंटेनमेंट जोन को लेकर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इनके निर्धारण और इनको समाप्त करने को लेकर तमाम फैसले गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार ही होंगें।
उत्तराखंड में आज मंगलवार से अन्य राज्यों से भी आवाजाही शुरू हो जाएगी।
इसके लिए प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है।
इसके मुताबिक अब दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को पास की जरूरत नहीं होगी।
उन्हें केवल खुद का रजिस्ट्रेशन प्रदेश सरकार के वेब पोर्टल पर कराना होगा।

सरकार ने महाराष्ट्र और दिल्ली के सभी जिलों के अलावा अन्य राज्यों के 29 ऐसे जिलों की सूची जारी की है, जिन्हें संक्रमण के लिहाज से संवेदनशील माना गया है। यहां से आने वालों को सात दिन संस्थागत और 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा।

हालांकि, सरकारी कार्यों के लिए आने जाने वाले न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारी, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, पब्लिक सेक्टर यूनिट और केंद्र व राज्य सरकार के संस्थानों के अधिकारियों को क्वारंटाइन से छूट दी गई है। वही कुछ स्थितियों में छूट भी दी गई है जिसके तहत घर में किसी की मौत पर गंभीर बीमारी में 65 साल से ऊपर बुजुर्गों के लिए और उन अभिभावकों के लिए जिनके बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं उन्हें होम क्वॉरेंटाइन 14 दिन का होने की अनुमति दी जा सकती है।

वही गर्भवती महिलाओं को भी होम क्वॉरेंटाइन का पालन करना होगा वही हवाई यात्रा के माध्यम से जो यात्री ऐसे शहरों से आ रहे हैं जहां को रोना का संक्रमण कम है उन्हें 14 दिन के होम क्वॉरेंटाइन का ऑप्शन दिया गया है वही उद्योगों में काम करने वाले सर्विस सेक्टर कमर्शियल सेक्टर बिजनेस परपस टेक्निकल एक्सपर्ट से जुड़े जो भी कामगार उत्तराखंड आएंगे उन्हें 14 दिन के होम क्वॉरेंटाइन के प्रतिबंध से अलग रखा गया है वही सभी स्वस्थ कामगार अपने कार्यक्षेत्र में जाने के लिए वह भी रोजाना स्वतंत्र होंगे लेकिन जहां वह कार्य कर रहे हैं उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी होगी कि उनकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखा जाए वहीं शासन की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि जिन लोगों ने 7 दिन का संस्थागत क्वॉरेंटाइन का समय पूरा कर लिया है और उनके अंदर को रोना के कोई भी लक्षण नहीं मिले मिले हैं तो उन्हें तुरंत डिस्चार्ज कर दिया जाएगा उसके बाद वह 14 दिन होम क्वॉरेंटाइन रहेंगे

राज्य के अंदर जिलों में जाने के लिए किसी भी पास या परमिशन की जरूरत नहीं है लेकिन सभी को वेब पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा साथ ही उन्हें क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं।
आर्मी और अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों के लिए क्वॉरेंटाइन के नियम भी बनाए गए हैं जिसके तहत आर्मी नेवी और एयरफोर्स अपने कर्मचारियों और उनके परिजनों को 7 दिन के लिए संस्थागत क्वॉरेंटाइन करने की व्यवस्था करेगी उसके बाद 14 दिन उन्हें उनके घरों में होम क्वॉरेंटाइन किया जाएगा।
अनलॉक-1 में केंद्र सरकार के निर्देश पर अब राज्य सरकार भी लॉक डाउन में लगातार छूट प्रदान कर रही है। उत्तराखण्ड सरकार ने अनलॉक वन में जिलों को राहत दी है।
अब प्रदेश में जोन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। उत्तराखण्ड में अब कोई भी जिला रेड, ऑरेंज या ग्रीन जोन में नहीं रखा जाएगा।

अब उत्तराखण्ड आने वालों व एक जिले से दूसरे जिले में आने-जाने के लिए पास व्यवस्था को भी सरकार ने समाप्त कर दिया है। अब बाहरी राज्यों से आने वालों को केवल https://dsclservices.in/uttarakhand-migrant-registration-php पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा।
अब प्रदेश में 55 कंटेनमेंट जोन हो गए हैं। नैनीताल जिला जो रेड जोन में था, अब यह व्यवस्था समाप्त हो जाने से नैनीताल रेड जोन ने नहीं है।
जिन क्षेत्रों में मामले बढ़ेंगे वहां शासन पूरी स्थिति का अध्ययन कर फैसला लेगा। अभी देहरादून के नगर निगम क्षेत्र में कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

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