उत्तराखंड ट्रांसफर सत्र 2026-27: नए फॉर्मूले से होंगे कर्मचारियों के तबादले
शासन ने जारी किए आदेश, तय समय-सारणी और ट्रांसफर एक्ट के तहत होगी पूरी प्रक्रिया
देहरादून। उत्तराखंड शासन ने सत्र 2026-27 के लिए वार्षिक स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। अब प्रदेश में कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले तय समय-सारणी के अनुसार ही किए जाएंगे। शासन ने स्पष्ट किया है कि सभी स्थानांतरण उत्तराखंड लोक सेवक वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के तहत निर्धारित नियमों के अनुरूप होंगे।
जारी आदेश में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 23 के तहत हर वर्ष सामान्य स्थानांतरण के लिए एक निश्चित समय-सारणी बनाई जाती है, और इसी के आधार पर सत्र 2026-27 में तबादलों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साथ ही, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
शासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि विभागाध्यक्षों को 31 मार्च तक अपने-अपने विभागों में कार्यस्थलों का मानकों के अनुसार चिन्हिकरण करना था। इसके अलावा, 1 अप्रैल तक मंडल और जिला स्तर पर स्थानांतरण समितियों का गठन सुनिश्चित किया जाना था, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संपन्न हो सके।
मंडल और जिला स्तर पर समितियां सक्रिय
प्रदेश के अधिकांश विभागों में मंडल और जिला स्तर पर स्थानांतरण समितियों का गठन किया जा चुका है। अब इन समितियों के माध्यम से तय मानकों और समय-सारणी के अनुसार कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे।
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