ब्रेकिंग: नैनीताल में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन व नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी, DM ने दिए आदेश
नैनीताल। जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिन पर्यटकों के पास देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अधिकतम 72 घंटे पूर्व का कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट और होटल की बुकिंग का साक्ष्य उपलब्ध होगा उन्हीं पर्यटकों को नैनीताल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्बयाल ने बताया कि उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 318 / USDMA/792 (2020), दिनाँक 07 जुलाई, 2021 के अन्तर्गत Covid Curfew के SOP / Guidelines में दिए गए निर्देशों के क्रम में राज्य के पर्यटक स्थलों में पर्यटकों को Covid Appropriate Behaviour का अनुपालन कराने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के दृष्टिगत नैनीताल नगर में केवल उन्हीं पर्यटकों को आने की अनुमति होगी, जिनके पास देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन व अधिकतम 72 घंटे पूर्व का कोविड नेगेटिव रिपोर्ट एवम् होटल में की गयी बुकिंग का साक्ष्य उपलब्ध होगा। जिन पर्यटकों द्वारा उपरोक्तानुसार ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन, कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट एवम् बुकिंग का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, उन्हें नैनीताल नगर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
अतः उक्त आदेश दिनाँक 09-07-2021 से दिनाँक 12-07-2021 की प्रातः 08:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 व Uttarakhand Epidemic Diseases, Covid-19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 एवम् भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अविनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।


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