यूपी:- गौ हत्या पर अब 10 साल की सजा , 5 लाख जुर्माना
लखनऊ- उत्तर प्रदेश में अब गौहत्या पर 10 साल की जेल व 5 लाख का जुर्माना तथा गोवंशीय पशुओं को शारीरिक क्षति पहुंचाने पर 7 साल की जेल तथा 3 लाख रुपये का तक जुर्माना लगेगा।
इस तरह के अपराध में दुबारा पकड़े जाने पर गैंगस्टर एक्ट के साथ और भी कड़ी कार्रवाई की
जाएगी।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गोवध मामले में कडी सजा का प्रावधान करने जा रही है। यूपी सरकार गोवंश की पशुओं की रक्षा एवं गौकशी की घटनाओं से संबंधित अपराधों को पूर्णतया अंकुश लगाने तथा गोवध निवारण कानून को और अधिक प्रभावी बनाने के मकसद से 1955 के इस कानून में संशोधन के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। जिसमें गोवध करने वालों को 10 साल की जेल तथा पांच लाख जुर्माना वहीं अंग भंग करने पर 7 साल की जेल तथा तीन लाख का जुर्माना लगेगा।
इसके अलावा गोकशी और गो तस्करी से जुड़े अपराधियों के फोटो भी सार्वजनिक रूप से चस्पा किए जाएंगे।
सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को उनके आवास में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 मंजूर करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि राज्य कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण :संशोधन: अध्यादेश, 2020 लाने का फैसला किया।
इस अध्यादेश को लाने तथा उसके स्थान पर विधानमंडल में विधेयक पेश कर पुन: पारित कराये जाने का फैसला भी कैबिनेट ने किया।
उन्होंने बताया कि राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं होने तथा शीघ्र कारवाई किये जाने के मद्देनजर अध्यादेश लाने का फैसला किया गया।
अध्यादेश का उद्देश्य उत्तर प्रदेश गोवध निवारण कानून, 1955 को और अधिक संगठित एवं प्रभावी बनाना तथा गोवंशीय पशुओं की रक्षा एवं गोकशी की घटनाओं से संबंधित अपराधों को पूर्णतया रोकना है।
उन्होंने बताया कि गोवध निवारण कानून को और अधिक सुदृढ़, संगठित एवं प्रभावी बनाने तथा जन भावनाओं का आदर करते हुए उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020 मंजूर करने का निर्णय लिया गया है। इस अध्यादेश से गोवंशीय पशुओं का संरक्षण एवं परिरक्षण प्रभावी ढंग से हो सकेगा तथा गोवंशीय पशुओं के अनियमित परिवहन पर अंकुश लगाने में परोक्ष रूप से मदद मिलेगी।
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