ब्रेकिंग: उत्तराखंड कैबिनेट का बडा़ फैसला- राज्य में कोरोना वायरस महामारी घोषित- पढ़ें पूरी खबर
देहरादून। कोरोना वायरस से सतर्कता के मद्देनजर राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय एपिडेमिक एक्ट 1997 में संशोधन कर उत्तराखंड एपिडेमिक डिजीज एक्ट 2020 के तहत करोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया गया है।
जिसके तहत स्कूल आंगनबाड़ी के उपरांत अब राज्य के सभी कालेज सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स 31 मार्च तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान मेडिकल कॉलेज खुले रहेंगे।
कैबिनेट बैठक में कोरोना वायरस से निपटने के ये लिए गए बड़े निर्णय….
केंद्रीय एपिडेमिक एक्ट 1997 में किया गया संशोधन
उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड एपिडेमिक डिजीज एक्ट 2020 के तहत कैरोन वायरस को महामारी किया गया घोषित
एक्ट की अवहेलना करने पर आईपीसी के तहत होगी कार्रवाई
कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्य सरकार ने 555 डॉक्टरों की नियुक्ति कोरोना वायरस से निपटने के लिए मंजूरी दी
हर मेडिकल कॉलेज में रिक्त पदों को भरने के लिए 50 प्रतिशक्त पद भरने को मंजूरी
11 माह के लिए होगी नियुक्ति
50 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए की व्यवस्था
चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण के ये खरीदारी करने के लिए बज़ट की व्यवस्था
जरूरत पड़ने पर फैब्रिकेटेड अस्पताल बनाएं जाने का भी लिया गया निर्णय
आवश्यकता पड़ने पर निजी भवन को अस्पताल के लिए किया जाकेगा प्रयोग
140 एम्बुलेंस कोरोना वायरस से निपटने के लिए होंगी तैयार
31 मार्च तक सारे डिग्री कालेज और सिनेमाघर बंद रखने के निर्देश
बसों में साइटेशन की व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश



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