बहुचर्चित प्रीति हत्याकांड के अभियुक्त की आजीवन कारावास की सजा बरकरार-पढ़े पूरी खबर
बहुचर्चित प्रीति हत्याकांड के दोषी करार अभियुक्त की आजीवन कारावास की सजा बरकरार ,
नैनीताल। हाईकोर्ट ने लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के बहुचर्चित प्रीति हत्याकांड मामले में दोषी करार अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है।
2008 में मोटाहल्दू में अपने फूफा रमेश चंद्र दुर्गापाल के यहां रहने वाली ग्राम दियारी, कोश्याकुटौली निवासी 24 वर्षीय प्रीति शर्मा भोटियापड़ाव में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जॉब करती थी। 19 नवंबर 2008 को इंस्टीट्यूट से निकली प्रीति घर नहीं पहुंचीं।
खोजबीन करने पर दूसरे दिन घर के समीप के गन्ने के खेत में उसका शव मिला था। हत्याकांड के बाद गुस्साए लालकुआं एवं हल्द्वानी क्षेत्र के लोगों ने करीब माह भर तक धरना-प्रदर्शन किया। पुलिस ने मोटाहल्दू निवासी भाष्कर जोशी को गिरफ्तार किया।
अपर सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी की कोर्ट ने अभियुक्त भाष्कर जोशी को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। निचली कोर्ट के आदेश के खिलाफ अभियुक्त द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई।
बुधवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद अभियुक्त की याचिका को खारिज करते हुए निचली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।



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