नैनीताल: जनपद में अग्रिम आदेश तक कोरोना कर्फ्यू जारी, पढ़िए पूरी गाइडलाइंस
नैनीताल। जनपद में बढ़ते कोरोनावायरस दृष्टिगत जिला अधिकारी ने 10 मई से अग्रिम आदेशों तक कोरोना कर्फ्यू में विस्तार के आदेश जारी कर दिए हैं।
जनपद में Novel Corona Virus (COVID-19) के संक्रमण में दिन-प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यक हो गया है कि Novel Corona Virus (COVID-19) के संक्रमण को नियन्त्रित किये जाने हेतु जनपद में समस्त, ऐसी गतिविधियों को नियन्त्रित किया जाए जोकि Novel Corona Virus (COVID-19) के संक्रमण के प्रसार अथवा श्रृंखला (Chain) में सहायक हों; अन्यथा की स्थिति में Novel Corona Virus (COVID-19) का प्रसार वृहद जनहानि का कारक हो सकता है। वर्तमान में Novel Corona Virus (COVID-19) के संक्रमण के दृष्टिगत इस कार्यालय के आदेश संख्या 826/29-ए.आर.ए./2021. दिनांक 05 मई, 2021 के द्वारा जनपद के कतिपय स्थानों में दिनाँक 10 मई, 2021 की प्रातः 05-00 बजे तक घोषित किये गए कोरोना कर्फ्यू में विस्तार की आवश्यकता प्रतीत होती है।
अत: Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 एवम् Epidemic Diseases Act 1897 सपठित दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, धीराज सिंह गयल, जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल जनपद नैनीताल के निम्नलिखित क्षेत्रों में दिनाँक 10 मई, 2021 की प्रातः 05-00 बजे से अग्रिम आदेशों तक कोरोना कर्फ्यू के आदेश निर्गत करता हूँ ।
Corona Curfew घोषित क्षेत्र
नगर निगम, हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत
ग्राम पनियाली, बजूनियाहल्दू, नन्दपुर, रामणी आनसिंह, कमलुआगांजा, रामणी छोटी, गुलजारपुर, दैवलचौड बन्दोबस्ती, फूलचौड़, देवलचौड़ खाम, करायल चतुर सिंह, जोलाशाल उर्फ करायल, प्रेमपुर लोश्ज्ञानी, उदयलालपुर, गोविन्दपुर गरवाल, लालपुर नायक, बेडापोखरा, किशनपुर घुड़दौड़ा, घौडाखेड़ा, हरिपुर पूर्णानन्द, हरिपुर तुलाराम, गुजरोड़ा।
चोरगलिया मुख्य बाजार
नगर पालिका परिषद, रामनगर क्षेत्रान्तर्गत
पीरूमदारा मुख्य बाजार
नगर पंचायत, लालकुआँ क्षेत्रान्तर्गत
ग्राम बंगाली कॉलोनी, बजरी कम्पनी, हाथीखाना, नगीना कॉलोनी, घोड़ानाला बिन्दुखत्ता, बहड़ी मोहल्ला, तिवारी नगर लालकुआँ, कार रोड बिन्दुखता, हल्दूचौड़, बेरीपडाव, मोटाहल्दू ।
नगर पालिका परिषद, नैनीताल, नगर पालिका परिषद, भवाली एवम् नगर पंचायत, भीमताल
नगर पंचायत, कालाढूंगी क्षेत्रान्तर्गत
बैलपड़ाव बाजार
कोटाबाग बाजार
चकलुवा बाजार
गरमपानी मुख्य बाजार खैरना मुख्य बाजार सुयालबाडी बाजार
बेतालघाट मुख्य बाजार से ब्लॉक बेतालघाट का क्षेत्र
मटेलिया मुख्य बाजार
खनरयू मुख्य बाजार
तल्ला/ मल्ला रामगढ़ बाजार
3
लालकुआँ
नैनीताल
5
कालाढूंगी
6
बेतालघाट
धारी
रामगढ (उप-तहसील)
उक्त कोरोना कर्फ्यू अवधि में निम्नवत् सेवाओं से जुड़ी दुकानों व वाहनों को सशर्त प्रतिबन्ध से छूट निम्न प्रकार से रहेगी :
(i) फल, सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी), अण्डे, राशन, सरकारी सस्ता गल्ला तथा पशुचारा की दुकानें मध्याह्न 12-00 बजे तक ही खुली रह सकेंगी।
(ii) पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी।
(iii) हवाई जहाज ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट रहेगी।
(iv) शादी और सम्बन्धित समारोहों में अधिकतम 25 व्यक्तियों को ही अनुमति अनुमन्य होगी।
(v) निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवम् मजदूरों तथा
निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
(vi) निर्माण कार्य सीमेन्ट, सरिया, रेत, बजरी, ईंट व अन्य सहवर्ती दुकानें मध्याह 12-00 बजे तक ही खुली रह सकेंगी।
(vi) रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी।
(viii) शव यात्रा तथा अन्तिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
(ix) मीडिया के लिए उनका आई.डी. कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा।
(x) वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी।
(xi) कोविड-19 जाँच एवम टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।
(xii) शासकीय कार्यालय, पोस्ट ऑफिस तथा बैंकिंग सेवाएँ, वित्तीय संस्थान एवम् बीमा, टेलीकॉम कम्पनी यथासमय खुले रहेंगे।
(xiii) आपातकालीन सेवा के वाहनों आवश्यक सेवा के वाहनों मालवाहक वाहनों, निर्माण सामग्री से सम्बन्धित वाहनों तथा औद्योगिक इकाईयों एवम् इनके वाहन व कार्मिकों को आवागमन अनुमन्य है, इसलिए इन्हें रोका नहीं जाएगा।
(xiv) शासकीय कार्यालयों, बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय संस्थान एवम् बीमा कम्पनी के कार्मिकों एवम् उनके वाहनों को उनके पहचान पत्र / सम्बन्धित
कार्यालयाध्यक्ष / शाखा प्रबन्धक द्वारा निर्गत पास उनकी विभागीय पहचान
पत्र से आवागमन की छूट होगी।
COVID-19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु समय समय पर जारी भारत सरकार / उत्तराखण्ड शासन तथा जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य होगा। उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 च Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020. Epidemic Diseases Act 1897 एवम भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
3- उपरोक्त के सम्बन्ध में मेरा समाधान हो गया है तथा इतना समय नहीं है कि दूसरे पक्ष को भी सुना जा सके इसलिए जन सुरक्षा हित में एकपक्षीय आदेश आज दिनांक 09-05-2021 को मेरे हस्ताक्षरों व कार्यालय मुहर से जारी किया गया है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।





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