देहरादून: अनलॉक की नई SOP जारी , पढ़िए मिली यह बड़ी राहतें
कंटेनमेंट जोन के बाहर सब कुछ हुआ अनलॉक, उत्तराखंड आने के लिए अब स्मार्ट सिटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं
देहरादून। उत्तराखंड से बड़ी खबर। अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी।
1 फरवरी से होगी लागू, बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल में पंजीकरण कराने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। बड़ी राहत देते हुए कंटेनमेंट जोन के बाहर सब कुछ अनलॉक कर दिया है।
शुक्रवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी कोविड-19 की नई SOP के तहत बाजार भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों एवं सार्वजनिक स्थलों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटकों व अन्य लोगों के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराने की व्यवस्था समाप्त कर दी है। वहीं, कंटेनमेंट जोन से बाहर सब कुछ अनलॉक कर दिया गया है, लेकिन कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों, बाजार, भीड़भाड़ वाले स्थानों, सार्वजनिक परिवहन में मास्क पहनने, शारीरिक दूरी और सैनिटाइज के नियमों का पालन न करने पर सख्ती बरती जाएगी। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी के दिशा-निर्देशों को अपनाया है।
एसओपी में सरकार ने कंटेनमेंट जोन से बाहर लगे प्रतिबंधों में छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक, धार्मिक, खेल, मंनोरजन से जुड़े आयोजनों में लोगों की मौजूदगी तय करने का अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया है।
वहीं, स्वीमिंग पुल के लिए खेल मंत्रालय, सिनेमाघरों में 50 फीसदी से ज्यादा सीटों के इस्तेमाल के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय और प्रदर्शनी के लिए वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी की जाने वाली एसओपी के आधार पर प्रदेश में छूट दी जाएगी। वहीं, कोरोना संक्रमण की निगरानी के लिए आरोग्य सेतु एप की व्यवस्था में कोई छूट नहीं दी है। यह व्यवस्था पूर्व की भांति रहेगी।

सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
हमारे व्हाट्सएप समाचार ग्रुप से जुड़ें
फेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज़ को लाइक करें
टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए क्लिक करें
हमारे इस नंबर 9927164214 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें