कोरोना वायरस से निपटने को जिले में विशेष एतिहात, डीएम ने दिए यह जरूरी दिशा निर्देश–पढे़ पूरी खबर
कोरोना वायरस से निपटने को विशेष एतिहात , डीएम सविन बंसल ने आधार केंद्रों पर अग्रिम आदेश तक लगाई रोक , जिला पूर्ति अधिकारी को दिए निर्देश , मास्क-सैनिटाइजर की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई के आदेश, धर्म गुरुओं से अपील- खबर विस्तार से पढ़ें…..
हल्द्वानी- 20 मार्च। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कोरोना वायरस संक्रमण के चलते जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये है कि जनपद मे गैस ,डीजल एवं पेट्रोल की उपलब्धता एवं आपूर्ति जनसामान्य को नियमित रूप से नियमानुसार हो तथा इस हेतु जिले के सभी पेट्रोल पम्पों एवं गैस एजेन्सीयों, गैस गोदाम, गैस वितरण स्थलों मे संक्रमण की स्थिति पर निगरानी रखी जाए तथा शासन द्वारा जारी एडवाइजरी का पूर्ण अनुपालन किया जाए।
जिलाधिकारी ने सभी गैस वितरकों एंव पेट्रोल पम्प स्वामियोें को निर्देश दिये है कि वह गैस वितरण करने वाले कर्मचारियों तथा पेट्रोल पम्पों पर डीजल व पेट्रोल डालने वाले कर्मचारियोें को अनिवार्य रूप से मास्क पहनने तथा सेनेटाइज करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सभी गैस गोदाम संचालक एवं गैस वितरक तथा पेट्रोल पम्प स्वामी प्रतिदिन संग्रहित गैस सिलेन्डरों डीजल व पेट्रोल के स्टाॅक की सूचना जिला पूर्ति अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। श्री बंसल ने जिला पूर्ति अधिकारी तथा सभी उपजिलाधिकारियों को भ्रमण कर पेट्रोल पम्पों एवं गैस एजेन्सियों मे सम्बन्धित व्यवस्था बनाये जाने के लिए निरीक्षण करने के आदेश दिये है।
जिलाधिकारी श्री बंसल ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये है कि कोरोना वायरस संक्रमण की समस्या परिलक्षित होने के कारण यह आवश्यक है कि जनपद में आवश्यक वस्तुओं की गोदामों, सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं तथा खुले बाजार मे उपलब्धता एवं आपूर्ति जनसामान्य को नियमित रूप से नियमानुसार हो तथा इस हेतु सभी सरकारी सस्ता गल्ला विके्रताओ की दुकानोें मे संक्रमण की स्थित पर निगरानी रखी जाए तथा शासन द्वारा जारी एडवाइजरी का पूर्ण अनुपालन किया जाए। यह भी आवश्यक है कि जनपद मे सभी राजकीय खाद्यान भण्डारों एवं सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकानों मे पर्याप्त मात्रा मे आपूर्ति एवं भण्डारण हो। उन्होने कहा कि सभी सस्ता गल्ला विक्र्रेता एवं उनके कर्मचारी खाद्यान वितरण के समय मास्क का इस्तेमाल करें अपनी दुकानों का सेनेटाइजेशन भी सुनिश्चित करें।
धर्म गुरुओं से अपील——
नैनीताल-कोरोना वाइरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिलाधिकारी श्री सविन बंसल ने जनपद के सभी मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारों व चर्च आदि के धर्मगुरूओं से अपील करते हुए कहा है कि विश्व भर के विशेषज्ञो के अनुसार भीड़-भाड़ या किसी भी जमावड़े के कारण कोरोना वाइरस संक्रमण के फैलने की संभावना सर्वाधिक रहती है। श्री बंसल ने सभी धर्मों के धर्मगुरूओं को कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भीड़-भाड़ या किसी भी जमावड़े को टालने या सम्भवतः हो सके तो स्थगित करने की सलाह दी है। उन्होने धर्मगुरूओ से अनुरोध करते हुए कहा है कि धार्मिक संस्थानोे के आवागमन को पूर्णतः बन्द किया जाए यदि आवश्यक है तो जो भी धार्मिक संस्थानो मे लोग आ रहे है, कोरोना वाईरस के संक्रमण को देखते हुए एक-दूसरे के बीच उचित दूरी बनाये रखें तथा एक साथ लोगो को इकठ्ठा न होने दिया जाए। उन्होंने कोरोना वाइरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लोगो से अपील की है कि सरकारी कार्यालयो मे अनावश्यक रूप से न आये केवल अति आवश्यक कार्य होने पर ही कार्यालयों में जाए।
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आधार केंद्रो के संचालन पर अग्रिम आदेश तक रोक—-
नैनीताल-कोरोना वायरस संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये जिलाधिकारी सविन बंसल ने जनपद में आधार केन्द्रों के संचालन पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। जारी आदेश मे जिलाधिकारी ने कहा है कि कोरोना वायरस के विश्व भर में प्रकोप के कारण एपीडेमिक डिजीज अधिसूचित कर दिया हैै। वर्तमान स्थित के दृष्टिगत इस संक्रमण के पूर्ण नियंत्रण हेतु कार्यवाही की नितांत आवश्यकता है। अतः जनहित एवं जनस्वास्थ्य के दृष्टिगत जनपद के क्षेत्रान्तर्गत समस्त आधार पंजीकरण केन्द्र जो कि तहसील, खण्ड विकास कार्यालय, पोस्ट आफिस, बैंकों, बीएसएनएल कार्यालयों, राजकीय विद्यालयों व अन्य संस्थान में स्थापित हैं का संचालन अग्रिम आदेशों तक बन्द किये जाते है। उन्होंने जनपद के सभी उप जिलाधिकारियों तथा लीडबैंक प्रबन्धक को निर्देश दिये है कि जारी आदेश का सम्बन्धित संस्थाओं से अनुपालन कराया जाए।
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मास्क-सैनिटाइजर की कालाबाजारी रोकने हेतु प्रभावी कार्रवाई के आदेश……
नैनीताल -खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार ने अधिसूचना द्वारा मास्क एवं हैण्ड सेनिटाईज़र को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत ’’आवश्यक वस्तु’’ के रूप में अधिसूचित किया है। श्री बंसल ने आवश्यक वस्तु- मास्क एवं हैण्ड सेनिटाईज़र की कालाबाजारी को रोकने एवं उचित मूल्य पर बाजार में उपलब्ध कराने के लिए त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं।
श्री बंसल द्वारा जारी आदेशानुसार परगना स्तर पर नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी एवं सम्बन्धित उप जिलाधिकारी समिति गठित करेंगे,जिसमें सम्बन्धित क्षेत्र के नगर मजिस्ट्रेट एवं उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, औषधि निरीक्षक, पूर्ति निरीक्षक एवं जनपद स्तर पर जिला पूर्ति अधिकारी शामिल रहेंगे। समिति का यह दायित्व होगा कि वो अपने क्षेत्रान्तर्गत समस्त मेडिकल के थोक एवं फुटकर विक्रेताओं द्वारा मास्क एवं हैण्ड सेनिटाईज़र का एमआरपी दरों से अधिक दरो पर विक्रय किसी भी दशा में न किया जाये और फुटकर विक्रेताओं के दरों को जन सामान्य के लिए सार्वजनिक स्तर पर प्रचारित किये प्रसारित किये जायेंगे। समिति का यह भी दायित्व होगा कि वह थोक एवं फुटकर मेडिकल विक्रेताओं की दुकानों में मास्क एवं हैण्ड सेनिटाईज़र का स्टाॅक लिमिट को निर्धारित करते हुए सम्बन्धित थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को अवगत करायेंगे तथा उसका अनुपालन सुनिश्चित करवायेंगे। समिति द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अपने क्षेत्रान्तर्गत मेडिकल थोक एवं फुटकर विक्रेताओं की दुकानों में प्रत्येक दिन मास्क एवं हैण्ड सेनिटाईज़र का स्टाॅक की स्थिति और इनके द्वारा विक्रय मात्रा की सूचना संकलित करते हुए अनिवार्य रूप से अवगत करायेंगे।
यदि थोक एवं फुटकर विक्रेताओं की दुकानों में मास्क, हैण्ड सेनिटाइजर का स्टाॅक निर्धारित सीमा से कम पाया जाता है तो ऐंसी स्थिति में थोक एवं फुटकर विक्रेताओं द्वारा समिति की अनुमति के बिना विक्रय नहीं किया जायेगा, का अनुपालन कराया जायेगा। थोक एवं फुटकर विक्रेताओं द्वारा दैनिक रूप से मास्क, हैण्ड सेनिटाइजर की स्टाॅक, भण्डारण की स्थिति व दैनिक बिक्री आदि का लेखा-जोखा समिति को उपलब्ध करायेंगे, का भी अनुपालन कराया जायेगा।
श्री बंसल ने परगना स्तर पर गठित समितियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। समय-समय पर मेडिकल के थोक एवं फुटकर विक्रेताओं की दुकानों में आकस्मिक निरीक्षण, छापेमारी की कार्यवाही करते हुए आदेशों का पालन न करने वाले सम्बन्धित मेडिकल थोक एवं फुटकर विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाये तथा कृत कार्यवाही की साप्ताहिक सूचना से जिलाधिकारी को भी अवगत कराया जाये।
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