कोरोना वायरस: डीएम ने शासन से जारी एडवाइजरी का अनुपालन करने की दी हिदायत-पढ़ें पूरी खबर
जिलाधिकारी सविन बंसल ने कोरोना वायरस को लेकर शासन से जारी एडवाइजरी का अनुपालन करने की दी हिदायत
नैनीताल 16 मार्च । जिलाधिकारी सविन बंसल द्वारा कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत जिलेभर के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी दफ्तरों के लिए शासन से जारी एडवाईजरी का अनुपालन करने की हिदायत दी है।
उन्होंने बताया कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रायल भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा निरन्तर कोरोना वायरस की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है व समीक्षा भी की जा रही है। जिसको देखते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने कोरोना वायरस की रोकथाम एवं नियंत्रण प्रबन्धन के अन्तर्गत कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु राजकीय एवं निजि कार्यालय तथा अन्य कार्य स्थलों में सफाई, सेनेटाईजेशन कराने के साथ ही कार्यालयों में बैठकों अथवा समारोह का आयोजन न करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यालयों एवं शौचालयों में नियमित सफाई, सेनेटाईजेशन, साबुन, हैण्ड वाॅश, सैनीटाईज़र रखना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी व कर्मचारी हाथ मिलाने की परम्परा को छोड़ें तथा हाथ जोड़कर अथवा अन्य परम्परागत तरीकों से अभिवादन करें।
श्री बंसल ने निर्देश दिए कि कार्यालयों में स्पर्श की गयी सभी सतहों जैसे- दरवाजे, दरवाजे के कुण्डे, टेबल, अल्मारियों, मोबाईल सैटों आदि अन्य स्थान जहाॅ हाथ पहुॅचने अथवा छूने से संक्रमण का खतरा हो सकता है, उनकी भी नियमित सफाई, सैनिटाईजेशन करे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को किसी भी यात्रा पर भेजने के लिए परहेज करें। कर्मचारियों द्वारा क्या करें-क्या न करें की भी जानकारी देते हुए उसका अनुपालन अनिवार्य रूप से कराया जाये।
उन्होंने कहा कि सामुहिक समारोह एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाने से परहेज़ करें। खासते तथा छींकते समय अपने मुॅह एवं नाक को रूमाल से ढ़के। यदि किसी व्यक्ति को खाॅसी, जुकाम व बुखार के लक्षण हों तो उससे दूरी बनाते हुए सावधानी बरतें तथा नज़दीकी चिकित्सालय अथवा हैल्पलाईन नम्बर से सम्पर्क करें। बाहर से आने वाले पर एवं नाक, कान अथवा मुॅह को छूने के बाद अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन तथा पानी से अच्छी तरह से धोयें। शिष्टाचार में हाथ न मिलाये, गले न लगायें, अधिक मात्रा में तरल पदार्थ एवं पोष्टिक आहार का सेवन करें। खुले एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। बिना चिकित्सकीय परामर्श के दवाई न लें।
उन्होंने यह भी कहा है कि बुखार, जुकाम, खाॅसी या श्वास लेने की दिक्कत जैसे लक्षण उत्पन्न होने पर नज़दीकी चिकित्सालय में सम्पर्क करें। अधिक जानकारी हेतु हैल्पलाईन नम्बर 104 पर सम्पर्क करें।
श्री बंसल ने बताया कि शासन के आदेशों के क्रम में जनपद के सभी शासकीय, अशासकीय विद्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, सभी सिनेमा घर, मल्टीप्लैक्स, माॅल आदि बन्द करने के आदेश जिला स्तर से भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने जनपद के सभी उप जिलाधिकारियों तथा शिक्षा महकमें के अधिकारियों को आदेशित किया है कि वह निरीक्षण कर आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि आदेशों के बावजूद भी कोई विद्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, विद्यालय, सिनेमा घर आदि खुला पाया जाता है तो उसके विरूद्ध हैल्थ डिजास्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिए सम्बन्धित स्वयं उत्तरदायी होंगे।
जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में माॅल, सिनेमा हाॅल, स्कूल आदि भीड़-भाड़ वाले ईलाकों में नियमित भ्रमण करें व पैनी नज़र बनाए रखें।
गौरतलब है कि जिलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर पर कोरोना वायरस संक्रमण के सम्बन्ध में माॅनीटरिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेशभर से संदिग्ध लोगों के ब्लड सेम्पल मेडिकल काॅलेज को भेजे जा रहे हैं। उन्होंने मेडिकल काॅलेज प्रबन्धन से कहा है कि वे प्राप्त होने वाले सेम्पल्स का तत्परता के साथ परीक्षण कर रिपोर्ट सम्बन्धित को उपलब्ध कराये तथा जानकारियाॅ सीएमओ को भी दे। उन्होंने सीएमओ डाॅ.भारती राणा को सूचनाओं के संकलन एवं सम्प्रेषण हेतु कन्ट्रोल रूम तत्काल सक्रिय करते हुए उसके टेलीफोन नम्बर सार्वजनिक करने के निर्देश दिए।
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