उत्तराखंड:- राज्य कैबिनेट की बैठक संपन्न ,पढ़े महत्वपूर्ण फैसले
देहरादून- मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक बैठक संपन्न हुई, जिसमें जनहित में तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में 14 प्रस्ताव पर चर्चा की गई।
आज की कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण फैसले:
जमरानी और सौंग बांध परियोजनाओं के संबंध में अलग-अलग पी.आई.यू. गठन की अनुमति दी गई। इसके लिए कुल 143 पदों की स्वीकृति दी गई, आउटसोर्सिंग से पद भरने की भी अनुमति दी गई।
उत्तराखंड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित, उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना-2020 के प्रख्यापन की अनुमति दी गई।
उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग शिक्षक सेवा संवर्ग में ट्यूटर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, उप-प्रधानाचार्य एवं प्रधानाचार्य के पदों पर संविलियन(संशोधन) नियमावली 2020 को लाने की अनुमति दी गई।
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन अधिनियम की धारा 143(ख) को पुनः लाया जाएगा। तहसील त्यूनी-जौनसार भावर, देहरादून वर्ग 4 की भूमि के विनियमितीकरण हेतु उत्तराखण्ड जौनसार भावर जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था 1956 में संशोधन किया गया।
एम्स ऋषिकेश के नजदीक रोगी सहायक केन्द्र स्थापित करने हेतु भाऊराव देवरस न्यास को 1.43 हे. भूमि लीज पर दिये जाने का निर्णय लिया गया।
उत्तराखण्ड चतुर्थ विधानसभा वर्ष 2020 का द्वितीय सत्र 23, 24, 25 सितंबर देहरादून में आयोजित होगा।
हेमवती नंदन बहुगुण विश्वविद्यालय मेडिकल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की उम्र सीमा 70 साल तक की गई।
उत्तराखंड हाईकोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश, और न्यायाधीश के सेवक के भत्तों में इज़ाफ़ा
देहरादून में वर्ग 4 की भूमि पर सरकार द्वारा संशोधन प्रस्ताव लाया गया है।
23 से 25 सितम्बर तक विधानसभा सत्र को मंज़ूरी दी गई है।
मृतक लघु सिंचाई के इंजीनियर अनिल कुमार भारद्वाज की रिकरवरी माफ
कोरोना महामारी में विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्तों से 30 फीसदी कटौती होगी। ये कटौती 1 अप्रैल 2020 से एक वर्ष तक के लिए होगी।
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