उत्तराखंड: नाबालिग को मिला इंसाफ, आरोपियों को 10 साल का कठोर कारावास
नाबालिग से जबरन होटल में कराते थे देह व्यापार , पीड़िता की मां समेत पांच आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा तथा अर्थदंड
रुद्रप्रयाग। जिला न्यायाधीश हरीश गोयल की अदालत ने अपनी नाबालिग बेटी से जबरन देह व्यापार कराने के अभियोग में पीड़िता की मां व रुद्रप्रयाग शहर के एक होटल मालिक सहित पांच को दस वर्ष की कठोर कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
मामले के अनुसार 25 जून 2019 को कोतवाली रुद्रप्रयाग में एक नाबालिग ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी मां अन्य लोगों के साथ मिलकर उससे रुद्रप्रयाग शहर के एक होटल में पिछले लंबे समय से जबरन देह व्यापार कराती है, तथा इसकी एवज में पैसे लेती है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पॉस्को अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत किया। जांच के दौरान आरोपितों से पूछताछ में आरोपों की पुष्टि हुई। इधर जिला न्यायाधीश हरीश गोयल की अदालत ने गुरुवार को इस मामले में होटल व्यापारी महेश खन्ना को पोस्को व अनैतिक कार्य कराने के मामले में दस वर्ष की कैद और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता की मां सरला देवी को भी पोस्को व अनैतिक कार्य करने के आरोप में दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा पांच सौ व एक हजार रुपये के अर्थदंड तथा मामले में शामिल बीना देवी को दस वर्ष की कैद व पंद्रह सौ रुपये अर्थदंड एवं प्रकाश राणा व राजेंद्र भंडारी को भी दस वर्ष की सजा व अर्थदंड की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुदर्शन चौधरी ने पैरवी की।
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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी बुजुर्ग को 20 साल की सजा
हल्द्वानी: न्यायालय ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले 60 वर्षीय बुजुर्ग को दोषी ठहराते हुए उसे 20 साल की कैद व 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही पीड़िता को निर्भया फंड से एक लाख रुपये का मुआवजा दिलाने की संस्तुति की है।
बता दें कि 29 अक्टूबर 2018 को महानगर के मुखानी थाना क्षेत्र के बिठौरिया नंबर एक में 60 वर्षीय बुजुर्ग पड़ोस में रहने वाली 6 वर्षीय बच्ची को गोद में उठाकर छत में ले गया। और उसके साथ अश्लीलता भरी हरकतें की। बाद में बच्ची ने घर पहुंच कर अपनी मां को पूरी कहानी सुनाई। जिसके बाद 31 अक्टूबर 2018 को बच्ची के पिता ने पुलिस में आरोपी बुजुर्ग के खिलाफ लिखित तहरीर दी। जिस पर पुलिस ने पास्को व दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी ने बताया कि मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पास्को अर्चना सागर की अदालत में चला। मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा नौ गवाह पेश किए गए। जिसके बाद गुरुवार को न्यायालय ने बुजुर्ग को मासूम बच्ची के दुष्कर्म का दोषी ठहरा कर उसे 20 साल की कैद सुनाई। साथ ही आरोपी पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय द्वारा पीड़िता को निर्भया फंड से एक लाख रुपया मुआवजा दिलाने की संस्तुति भी की है।
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