उत्तराखंड- अन्तर्राज्जीय परिवहन की SOP जारी , आज से दौड़ेगीं रोडवेज की बसें
देेहरादून। उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर, सरकार ने अन्तर्राज्जीय सार्वजनिक परिवहन की अनुमति को लेकर एसओपी जारी कर दी है।
अब उत्तराखंड से दूसरे राज्यों में तथा राज्य में बाहरी प्रदेशों की बसों के संचालन की सशर्त अनुमति होगी। इसके अलावा राज्य के भीतर भी बसों का संचालन हो सकेगा।
बसों के संचालन के लिए उत्तराखंड सरकार ने SOP जारी कर दी है।
जिसके तहत उत्तराखंड से बाहरी राज्यों में बसे जाएंगी तथा
इसके अलावा राज्य के भीतर भी बसों का संचालन होगा। इसके लिए सरकार ने परिवहन निगम को रोस्टर बनाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा अंतर राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों के निगम से समन्वय स्थापित करते हुए वाहनों का संचालन किया जाएगा। बसों में अब पूर्व की तरह ही किराया लिया जाएगाा। 50% सीट का नियम समाप्त हो गया है। खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहींं होगी।
एसओपी के अनुसार, यात्रा के दौरान पान, तंबाकु, गुटखा और शराब आदि का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। वाहनों में थूकना दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा यात्रा के दौरान वाहनों को निर्धारित स्टोपेज पर ही रोका जाएगा। वहीं दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों के लिए स्मार्ट सिटी देहरादून की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा। अगर कोई यात्री किसी भी कारण से पंजीकरण नहीं करा पाया तो गंतव्य स्थल पर पहुंचने पर उसका रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।
अन्तर्राज्यीय (अन्य राज्यों से उत्तराखंड राज्य आने हेतु) यात्रा की स्थिति में सम्बन्धित वाहन चालक, परिचालक एवं यात्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वह देहरादून स्मार्ट सिटी लि0 की वैबसाईट htp://smart city dehradun.uk.gov.in/pravasi-registration पर पंजीकरण के उपरान्त ही यात्रा प्रारम्भ करें। यदि किसी कारणवश कोई यात्री बिना पंजीकरण कराये राज्य में प्रवेश करता है, तो सम्बन्धित यात्री के पहुँचने के स्थान पर उसका अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराया जाएगा।
पढ़ििए पूरी गाइडलाइंस—-
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