Uttarakhand: यहां सभी अधिकारी- कर्मचारियों के अवकाश निरस्त, धारा 163 लागू
डीएम ने जारी किया आदेश
Champawat News- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के साथ-साथ जनपद चंपावत में नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024- 25 के चुनाव संपादित किए जाने हैं। इस संबंध में आवश्यक जानकारी देते हुए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, स्थानीय निकाय नवनीत पांडे द्वारा समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों, कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश देते हुए कहा कि नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024-25 की समाप्ति तक पूर्व स्वीकृत सभी अवकाश निरस्त माने जाएंगे। तथा सभी अधिकारी कर्मचारी प्रत्येक दिवस (अवकाश सहित) अपने-अपने मुख्यालय में बने रहेंगे, यदि किसी परिस्थिति में अवकाश या मुख्यालय छोड़ा जाना आवश्यक होगा तो, इसकी पूर्व अनुमति जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी से ली जानी अनिवार्य होगी।
धारा 163 लागू
चंपावत। जनपद चम्पावत में नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024- 25 की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसके साथ ही जनपद चंपावत में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो चुकी है। असामाजिक एवं अवांछनीय तत्वो द्वारा नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन के दौरान सांप्रदायिकता, जातिगत राजनीतिक प्रतिद्वंदिता तथा धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय, वर्ग विशेष के आधार पर समुदाय के बीच वैमनस्य बढ़ाने या फैलाने का प्रयास किया जा सकता हैं। जिससे जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था भंग होने की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तथा नागर स्थानीय निकाय चुनाव में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी, स्थानीय निकाय नवनीत पांडे द्वारा नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024-25 के दृष्टिगत जनपद चंपावत में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनपद चंपावत में समस्त नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत सीमा अंतर्गत (नगर पंचायत पाटी को छोड़कर) भारतीय न्याय संहिता की धारा- 163 लागू कर दी गई है।
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में धारा- 163 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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